बड़ी खबर: खुले में बिकने वाली मिठाई पर भी बतानी होगी उपयोग की अवधि

नई दिल्ली: सरकार स्थानीय दुकानों पर मिलने वाले खाने-पीने के सामान की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कदम उठा रही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया है।

फैसले के तहत 1 जून 2020 से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के लिए ‘निर्माण की तारीख’ तथा ‘उपयोग की उपयुक्त अवधि’ जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर पहले से ही इन बातों का उल्लेख करना अनिवार्य है।

उपभोक्ताओं को बासी/ खाने की अवधि समाप्त होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है।

FSSAI के आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यह तय किया गया है कि खुली बिक्री वाली मिठाइयों के मामले में, बिक्री के लिए रखी मिठाई के कंटेनर / ट्रे पर ‘निर्माण की तारीख’ और ‘उपयोग की अवधि’ जैसी जानकारियों को प्रदर्शित करना होगा।