नई दिल्ली : USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शरणार्थियों के प्रवेश पर रोक लगाने के मोर्चे पर बड़ी कानूनी सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को देश में अतिरिक्त शरणार्थियों के प्रवेश पर रोक लगाने की अनुमति दे दी है। अमेरिकी नीति के अनुसार फिलहाल साल भर में 50 हजार शरणार्थी ही आ सकते हैं।
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने ट्रंप प्रशासन के आग्रह पर मंगलवार को निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। निचली अदालत ने शरणार्थियों को रोक से छूट देने और अक्टूबर समाप्त होने तक 24 हजार अतिरिक्त शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश का फैसला सुनाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ट्रंप की यात्रा प्रतिबंध नीति पर अंतिम फैसला नहीं है।
न्यायाधीशों ने यात्रा प्रतिबंध और शरणार्थियों पर रोक की वैधता पर दलील सुनने के लिए सुनवाई की अगली तिथि 10 अक्टूबर तय की है। ज्ञात हो कि यात्रा संबंधी प्रतिबंध की समय सीमा सितंबर के अंत तक जबकि शरणार्थियों पर रोक की समय सीमा अगले महीने खत्म होने वाली थी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा सैंडर्स ने कहा, ‘हमें इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के अहम हिस्से को प्रभावी रखने की अनुमति दे दी है। हम कोर्ट में अगले महीने होने वाली सुनवाई में भी अपने फैसले का मजबूती से बचाव करेंगे।’
गौरतलब है कि ट्रंप ने छह मार्च को मुस्लिम बहुल ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के लोगों पर 90 दिनों के लिए यात्रा प्रतिबंध और शरणाथिर्यो के प्रवेश पर 120 दिनों की रोक लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किया था। यह आदेश जून से प्रभावी हुआ था।