जेल से रिहा नहीं होगा मुंबई हमले का आरोपी लखवी

पाकिस्तान की एक अदालत ने गुरुवार को लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन और 26/11 मुंबई हमले के आरोप में जेल में बंद जकीउर्रहमान लखवी को जमानत दे दी है। हालांकि उसे जेल से रिहा नहीं किया गया है। अदालत ने एक अन्य मामले में उसे जेल में ही रखने का निर्देश दिया है।

आपको बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के कमांडर और 26/11 हमले के मुख्य आरोपियों में से एक जकीउर रहमान लखवी को गुरुवार को पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने जमानत दे दी।

लखवी को जमानत दिए जाने के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपनी गलती मानी। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से बयान जारी करके कहा गया कि तकनीकी गलती की वजह से लखवी को जमानत मिल गई है। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान सरकार लखवी की जमानत का विरोध करेगी और इस फैसले को पाक सरकार चुनौती देगी। पाकिस्तान सरकार लकवी को जमानत के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में अपील करेगी।

गौरतलब है कि ‘डॉन’ की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को लखवी को एटीसी ने लखवी को 5,00,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। लखवी सहित सात लोगों पर 26/11 हमले की साजिश रचने और इसमें मदद करने का आरोप है। इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे।

लखवी को जमानत दिए जाने के बाद पाकिस्तान को भारत की तीखी प्रतिक्रियाओं का शिकार होना पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखवी को जमानत देने की जिम्मेदार पाकिस्तान सरकार ही है। सरकारी पक्ष ने ही केस में कमी रखी। जबकि भारत ने उसके खिलाफ पाकिस्तान को सारे सबूत दिए हैं।